उत्तर प्रदेश बाल सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग
समन्वित बाल विकाश परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों, की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण।
आवश्यक योग्यता :
आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों, के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण।
(I) आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी
आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
(II) आयु के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकत्री,
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के लिए हाईस्कूल अंक तालिका
एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
(III) 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समास हो जायेंगी। ऐसी सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष ( 02 मई से 30 अप्रैल तक ) में 30 अप्रैल | रहेगी । यथा यदि किसी कार्यकत्री / सहायिका की आयु माह मई, 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है, तो उसकी सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को हो जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकत्री /सहायिका की आयु माह अप्रैल, 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही होगी।
चयन प्रक्रिया :
(क) सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकत्री के कुल
रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकत्री के
भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से चयन की कार्यवाही
की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-
(1) सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण
क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी
आंगनवाड़ी केन्द्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ
डेट को 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा
शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो, का चयन किया जाएगा।
(II) तत्पश्चात् रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद
पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी
केन्द्रों पर तैनात अर्ह आंगनवाड़ी सहायिकाओं में से मेरिट के आधार पर चयन किया
जायेगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 07
में उल्लिखित है।
(III) परियोजना स्तर पर 50
प्रतिशत कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर चयन किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी
द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के
केन्द्रों की सूची सहित अर्ह आंगनवाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप
पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में
व्यवधान आदि का सम्पूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
(IV) चयन के समय विगत 5
वर्ष में नियमित रूप से मानदेय भुगतान, कार्य व्यवहार
एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही, तीन
माह अथवा उससे अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति रही हो, तो
चयन नहीं किया जायेगा।
(v) परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनवाडी कार्यकत्री के 50 प्रतिशत पद पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जायेगा।
सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन
में यह ध्यान रखा जाये कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित /
विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।
(VI) जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
द्वारा यह प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित
तिथि को उपरोक्तानुसार किसी पात्र / अर्ह का नाम छूटा नहीं है। कट ऑफ डेट का
निर्धारण निम्नवत किया जाएगा 01 जुलाई (यदि 'चयन
की कार्यवाही / चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 01
जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच की जा रही है)/01 जनवरी (यदि चयन की कार्यवाही / चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 01 जनवरी से 30 जून के बीच की जा रही है)।
(VII) जिला कार्यक्रम अधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी)
द्वारा उपरोक्तानुसार पदों एवं रिक्तियों का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर
जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही 15
दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।
(VIII) इस प्रकार चयन का केन्द्रवार विस्तृत कार्यवृत
चयन समिति द्वारा अनिवार्यतः जारी किया जायेगा और उसकी प्रति निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर
प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। (IX) उपरोक्तानुसार आंगनवाडी कार्यकत्री के 50
प्रतिशत पद सहायिकाओं से भरे जायेंगे। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने की स्थिति में
रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा तथा कोई भी पद आगामी चयन के लिए रिक्त
नहीं रखा जाएगा।
(X) चयन समिति द्वारा चयन पत्रावली पर परियोजनावार
विवरण के साथ यह अभिलिखित किया जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकत्री
के पद चयन द्वारा भरे गए हैं, ताकि भविष्य में जब भी पुनः आंगनवाड़ी
कार्यकत्री के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी, तो
यह ध्यान रखा जाएगा कि उपरोक्तानुसार 50 प्रतिशत
आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर पात्र / अर्द्ध आंगनवाड़ी सहायिकाओं का चयन
किया जाए।
(ख) आंगनवाड़ी सहायिकाओं से आंगनवाड़ी
कार्यकत्री के रिक्त पद पर
चयन उपरान्त सहायिकाओं के रिक्त हुए पदों को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाडी कार्यकत्री तथा सहायिकाओं के पद पर चयन हेतु अनिवार्यतः एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। एक से अधिक केन्द्र या पदों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य होंगे।
(ग) सीधी भर्ती हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्री /
मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री व
सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता (1) उसी
ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से
| नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा
महिला । (II) उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की
निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या
परित्यक्ता महिला ।
(III) विधवा /
तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का
अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से
नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
(घ) उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर
उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही:-
(1) उसी ग्राम सभा / वाई (शहरी क्षेत्रों में)
की निवासी गरीबी रेखा के
ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला
।
(II) उसी ग्राम सभा /
वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले
परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला
(III) विधवा /
तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का
अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के
ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं ।
(ङ) उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी
में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार
श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
(च) (1) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी /
सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की
प्रमाणित नकल मान्य होगी।
(II) तलाकशुदा /
परित्यक्ता के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत
विधिक आदेश मान्य होंगे।
(III) आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह के पूर्व का मान्य नहीं) ओनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा |
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